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जिसमें हर शनिवार को जांच अधिकारी के सामने पेश न होना भी शामिल है। इससे पहले अर्शो डेढ़ महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटा था।
कोच्चि: इरट्टुपेट्टा के वकील की हत्या के प्रयास के मामले में एर्नाकुलम जिला अदालत ने एसएफआई के राज्य सचिव पीएम अर्शो की जमानत रद्द कर दी है. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस द्वारा अर्शो पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाने वाली एक रिपोर्ट पर अदालत ने उसकी जमानत रद्द कर दी।
अर्शो ने कई शर्तों का उल्लंघन किया, जिसमें हर शनिवार को जांच अधिकारी के सामने पेश न होना भी शामिल है। इससे पहले अर्शो डेढ़ महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटा था।
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