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अबूबकर, सिद्दीकी, उबैद, नजीब, जैजुमन, अब्दुल करीम, सजीव, सतीश, हरीश, बीजू और मुनीर हैं।
मन्नारक्कड़ : अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की मन्नारक्कड़ विशेष अदालत ने मधु हत्याकांड के 14 आरोपियों को आईपीसी की धारा 304(2) के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया है. आरोपियों में हुसैन, मराइकर, शमसुदीन, राधाकृष्णन, अबुबकर, सिद्दीकी, उबैद, नजीब, जैजुमोन, मुनीर सजीव, सतीश, हरीश और बीजू शामिल हैं। सजा की मात्रा का ऐलान बुधवार को किया जाएगा।
इस बीच, चौथे और ग्यारहवें आरोपी अनीश और अब्दुल करीम को अदालत ने बरी कर दिया है। अनीश पर सोशल मीडिया पर मधु के हमले के दृश्यों को कैप्चर करने और प्रचारित करने का आरोप लगाया गया था, जबकि मराइकर पर मधु का अपमान करने, उसे चोर कहने का आरोप लगाया गया था।
आरोपियों के नाम (एक से 16 तक) हुसैन, मराइकर, शमसुदीन, अनीश, राधाकृष्णन, अबूबकर, सिद्दीकी, उबैद, नजीब, जैजुमन, अब्दुल करीम, सजीव, सतीश, हरीश, बीजू और मुनीर हैं।
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