आवारा कुत्तों पर हमला करना और उन्हें मारना दंडनीय अपराध : डीजीपी अनिल कांटो
![Attacking and killing stray dogs is a punishable offence: DGP Anil Kanto Attacking and killing stray dogs is a punishable offence: DGP Anil Kanto](https://jantaserishta.com/h-upload/2022/09/17/2014387--.webp)
न्यूज़ क्रेडिट : keralakaumudi.com
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य के पुलिस प्रमुख अनिल कांत ने थाना अधिकारियों को एक परिपत्र भेजकर सुझाव दिया है कि आवारा कुत्तों को नुकसान पहुंचाना और मारना एक दंडनीय अपराध है और लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि लोगों को आवारा कुत्तों को मारने और कानून अपने हाथ में लेने से रोका जाए. आवारा कुत्तों सहित जानवरों को चोट पहुँचाना या मारना भारत में दंडनीय अपराध है। इसमें कारावास और जुर्माना भरना पड़ सकता है। घरेलू कुत्तों को जानबूझकर सड़कों पर और सुनसान जगहों पर छोड़ना भी अपराध है। रेजिडेंट्स एसोसिएशन के माध्यम से जागरूकता पैदा की जानी चाहिए ताकि जनता आवारा कुत्तों के खिलाफ न हो। जिला पुलिस प्रमुखों को भी इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पशु प्रेमी इससे पहले आवारा कुत्तों के प्रति क्रूरता के खिलाफ सामने आ चुके हैं। थानाध्यक्ष को भी कई शिकायतें मिली थीं। पुलिस प्रमुख ने हाईकोर्ट के निर्देश को ध्यान में रखते हुए ऐसा सर्कुलर जारी किया है।