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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. के.एस. अनिलकुमार के निलंबन के खिलाफ उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करने पर चर्चा के लिए बुलाई गई सिंडिकेट की आपातकालीन बैठक नाटकीय रूप से समाप्त हो गई। अंतरिम कुलपति डॉ. सीजा थॉमस ने बैठक को भंग करते हुए घोषणा की कि निलंबन यथावत रहेगा।
इसके बाद वामपंथी दलों के 17 सदस्यों और कांग्रेस के एक प्रतिनिधि ने बैठक की और निलंबन रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया। पता चला है कि अनिलकुमार ने कुछ ही घंटों में कार्यभार संभाल लिया। यह भी पता चला है कि रजिस्ट्रार के प्रभारी संयुक्त रजिस्ट्रार हरिकुमार ने कार्यभार सौंप दिया और एक आदेश जारी किया। मीडिया को जवाब देते हुए डॉ. सीजा थॉमस ने बताया कि सिंडिकेट के फैसले की कोई कानूनी वैधता नहीं है।
यह असामान्य घटना तब हुई जब सोमवार को अनिल कुमार द्वारा निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय में विचार किया जाना था। जब कुलपति ने बैठक में अनिल कुमार के निलंबन की जानकारी दी, तो वामपंथी सदस्यों ने निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की। कुलपति ने घोषणा की कि वे केवल एजेंडे के मामलों पर ही चर्चा की अनुमति देंगी, क्योंकि यह विषय न्यायालय में विचाराधीन है। इससे हंगामा मच गया। कुलपति ने बैठक स्थगित कर वापस लौट गए। भाजपा समर्थक दो सदस्यों ने भी बैठक से वाकआउट कर दिया। कांग्रेस समर्थित सदस्य और 17 वामपंथी सदस्य बैठक में बने रहे।
वरिष्ठ वामपंथी सदस्य डॉ. पीएम राधामणि ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. केएस अनिलकुमार का निलंबन रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत माता के चित्र विवाद को लेकर 25 जून को सीनेट हॉल में हुई घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई। समिति में सिंडिकेट सदस्य डॉ. शिजू खान, जी. मुरलीधरन और डॉ. नसीब शामिल हैं। रजिस्ट्रार का प्रभार संभाल रहे संयुक्त रजिस्ट्रार हरिकुमार को बैठक भंग होने पर कुलपति के साथ बाहर चले जाना चाहिए था। हालांकि हरिकुमार ने बैठक जारी रखी। इसी अधिकारी ने रजिस्ट्रार को कार्यभार संभालने के लिखित निर्देश भी दिए थे। नियम के अनुसार कुलसचिव को आदेश देना कुलपति का कर्तव्य होना चाहिए था।
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