केरल

शुरुआत से ही नियुक्ति शून्य: डॉ. राजश्री एमएस ने समीक्षा याचिका के साथ उच्चतम न्यायालय का रुख किया

Neha Dani
16 Nov 2022 9:12 AM GMT
शुरुआत से ही नियुक्ति शून्य: डॉ. राजश्री एमएस ने समीक्षा याचिका के साथ उच्चतम न्यायालय का रुख किया
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आहरित वेतन और पद से प्राप्त अनुलाभों का भुगतान करना पड़ सकता है।
नई दिल्ली: डॉ राजश्री एमएस ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति को रद्द करने के अपने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
राजश्री ने अपनी समीक्षा याचिका में अनुरोध किया है कि यह आदेश पूर्वव्यापी प्रभाव में नहीं आना चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि वह चयन समिति की चूक का शिकार हुई हैं। यह कदम ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में नियुक्ति को शुरू से ही शून्य करार दिया था। इसके परिणामस्वरूप एक संभावना है कि उसे आहरित वेतन और पद से प्राप्त अनुलाभों का भुगतान करना पड़ सकता है।
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