कल्पेट्टा: रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंटो ऑगस्टीन को एक आबकारी (एक्साइज) मामले में आबकारी विभाग की कस्टडी में भेज दिया गया है। बाथेरी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एंटो को 24 घंटे के लिए आबकारी विभाग की कस्टडी में सौंप दिया। आबकारी विभाग ने उनसे विस्तार से पूछताछ करने के लिए चार दिन की कस्टडी मांगी थी।
अधिकारियों को ज़ब्त की गई चीज़ों, जिनमें विदेशी शराब भी शामिल है, के स्रोत का पता लगाना है। जहाँ अभियोजन पक्ष ने विस्तार से पूछताछ के लिए चार दिन की कस्टडी की मांग की, वहीं बचाव पक्ष ने अपनी पुरानी दलीलें दोहराईं। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि गिरफ्तारी के नियमों का पालन नहीं किया गया और एंटो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे; उन्होंने बताया कि जिस समय रेड हुई, उस समय वे एर्नाकुलम में थे। हालाँकि एंटो ऑगस्टीन ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्हें अंतरिम ज़मानत नहीं मिली; मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी गई। सरकार की ओर से पेश हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ़ प्रॉसिक्यूशन ने कोर्ट को बताया कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और इस समय एंटो को ज़मानत देने का विरोध किया।
अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि एंटो कई अन्य मामलों में भी आरोपी हैं। इससे पहले कल सुबह, सुल्तान बाथेरी ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एंटो की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट से भी ज़मानत न मिलने के बाद, एंटो को 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। 'मेस्सी' विवाद के सिलसिले में वायनाड में एंटो ऑगस्टीन के पुश्तैनी घर पर हुई रेड में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 69.589 लीटर शराब ज़ब्त की थी; ज़ब्त की गई शराब आबकारी विभाग को सौंपे जाने के बाद, विभाग द्वारा दर्ज मामले में एंटो ऑगस्टीन को गिरफ्तार कर लिया गया।
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