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कैलिफ़ोर्निया: अमेरिका में दो मलयाली महिलाओं की हत्या की खबर मलयाली लोगों के लिए चौंकाने वाली थी। तिरुवनंतपुरम की एन मैरी मैथ्यू (35) और त्रिशूर की अंजना विजेश (35) की हत्या उनकी दोस्त, कोट्टायम की रहने वाली अनीला बेबी ने कर दी थी। घटना वाले दिन ही अनीला को कैलिफ़ोर्निया के मिलपिटास में पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। अनीला को अभी कहाँ रखा गया है? क्या आपने कभी सोचा है कि कैलिफ़ोर्निया की जेल में ज़िंदगी कैसी होती है, जो केरल की जेलों से बिल्कुल अलग है? एक मलयालम मीडिया रिपोर्ट में उसकी मौजूदा हालत के बारे में जानकारी दी गई है।
अनीला को अभी सांता क्लारा काउंटी मेन जेल के 'एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन विंग' (हाई-सिक्योरिटी सेक्शन) में रखा गया है। केरल की जेलों के उलट, अनीला को बहुत ही सख़्त और मुश्किल जेल की ज़िंदगी बितानी पड़ रही है। उसे एक ऐसी कोठरी में रखा गया है जो सिर्फ़ 48 वर्ग फ़ीट की है। कोठरी में दीवार से सटा हुआ एक बिस्तर और उसके बगल में स्टील का टॉयलेट है। उसे दिन में 23 घंटे कोठरी के अंदर अकेले रहना पड़ता है। उसे किसी से बात करने या दूसरे कैदियों से मिलने की इजाज़त नहीं है।
उसे हर दिन सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। खाना और दवाइयाँ कोठरी के दरवाज़े में बने एक छोटे से छेद से दी जाती हैं। उसे अधिकारियों की देखरेख में एक घंटे के अंदर नहाना होता है। कोठरी के अंदर 24 घंटे हल्की रोशनी जलती रहती है। चूँकि उसके आत्महत्या करने का ख़तरा माना जाता है, इसलिए अधिकारी हर 15 मिनट में उसे चेक करते हैं। वकील से मिलने और कोर्ट ले जाते समय उसे ज़ंजीरों से बांधकर रखा जाता है। बाहर जाते और वापस आते समय उसकी पूरी तरह से तलाशी (स्ट्रिप-सर्च) ली जाती है, जिसके लिए उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं।
हालाँकि जेल और कोर्ट के बीच की दूरी सिर्फ़ 50 मीटर है, फिर भी कैदियों को वहाँ एक अंडरग्राउंड सुरंग के ज़रिए ले जाया जाता है। सुनवाई अंडरग्राउंड कोर्टरूम में होती है, जहाँ मोबाइल सिग्नल नहीं आते हैं। अनीला पर फ़र्स्ट-डिग्री मर्डर (सोच-समझकर की गई हत्या) के दो आरोप और जानलेवा हथियार के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी कानूनी सिस्टम के तहत, इस मुक़दमे को पूरा होने में कई साल लग सकते हैं। अगर वह दोषी पाई जाती है, तो उसे काउंटी जेल से कैलिफ़ोर्निया की सख़्त स्टेट जेल में भेज दिया जाएगा। अनीला को कम से कम 51 साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है।
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