केरल
AIIMS विवाद: हाई कोर्ट ने केंद्र को घेरा, केरल के पक्ष में टिप्पणी
Tara Tandi
7 Oct 2026 6:26 PM IST

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कोच्चि: केंद्र ने केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि केरल को एम्स देना फिलहाल प्राथमिकता नहीं है। केंद्र सरकार ने बताया कि कमजोर स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे वाले राज्यों को पहली प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि केरल को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आगे माना जाता है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने सवाल किया कि क्या केरल की स्वास्थ्य सेवा में प्रगति राज्य को एम्स से वंचित करने का कारण है।
कासरगोड के एक समूह ने केरल में एम्स की मांग को मंजूरी नहीं देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने हलफनामे में केंद्र ने अपना रुख दोहराया। केंद्र सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि इस मामले पर तभी विचार किया जा सकता है जब 2030-31 के लिए पीएमएसएसवाई योजना को मंजूरी मिल जाए।
इस बीच, उच्च न्यायालय ने कहा कि केरल को एक एम्स की जरूरत है क्योंकि यह घनी आबादी वाला राज्य है और राज्य इसका हकदार है।
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