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उच्च न्यायालय अपने फैसले में पूर्वाग्रह के मुद्दे पर पहले ही फैसला कर चुका है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक यौन उत्पीड़न मामले में एक उत्तरजीवी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अभिनेता दिलीप एक आरोपी है, जिसमें मामले को दूसरी निचली अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि मामले के आठवें आरोपी दिलीप के ट्रायल जज और उसके पति के साथ घनिष्ठ संबंध थे।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय अपने फैसले में पूर्वाग्रह के मुद्दे पर पहले ही फैसला कर चुका है।
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