
x
Kerala केरल: सोमवार को अभिनेत्री पर हमले के मामले में मेमोरी कार्ड खोलने की जांच पुलिस से करने की अभिनेत्री की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आया। याचिका में मांग की गई है कि एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच करे और कोर्ट की तथ्यान्वेषण रिपोर्ट को खारिज किया जाए। सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। पाया गया कि मेमोरी कार्ड, जो मामले में अहम सबूत है, कोर्ट की हिरासत में रहते हुए अवैध रूप से तीन बार खोला गया।
अतीजीवता ने इस घटना की जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की और यह पता लगाने का आदेश दिया कि मेमोरी कार्ड किसने और क्यों चेक किया। जांच के लिए एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशन कोर्ट को नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि मेमोरी कार्ड की जांच कोर्ट के दो कर्मचारियों और अंगमाली के पूर्व मजिस्ट्रेट ने की थी।
इस बीच अभिनेत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि मेमोरी कार्ड से जुड़े आरोपों की जांच करने वाले प्रिंसिपल सेशन जज की रिपोर्ट तथ्यहीन है और उसे खारिज किया जाना चाहिए तथा कोर्ट की निगरानी में आईजी रैंक से कम नहीं के पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने भी अतिजीता की याचिका के पक्ष में अपना पक्ष रखा। लेकिन मामले में आठवें प्रतिवादी दिलीप ने याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार के बिना आठवें प्रतिवादी को याचिका पर कोई आपत्ति क्यों नहीं है। इस मामले में पक्षकार कोर्ट और अतिजीता हैं। हाईकोर्ट ने बताया कि जांच रिपोर्ट का अभिनेत्री मारपीट मामले में आठवें आरोपी दिलीप पर कोई असर नहीं पड़ता।
Tagsअभिनेत्रीमारपीट मामलायाचिकासोमवारHCफैसलाActressassault casepetitionMondaydecisionजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsSeries of NewsToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Next Story





