
Kerala केरल: नाबालिग स्टूडेंट का यौन उत्पीड़न करने वाले 26 साल के एक आदमी को 41 साल की सज़ा और 1,60,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वडनप्पल्ली के चक्कमथम में पूसारी मंदिर के पास पनिकावीटिल के रहने वाले फजल (26) को चावक्कड़ फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी पाया।
मामले में आरोप है कि स्टूडेंट को इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर, उसका पीछा करके और जुलाई से सितंबर 2023 के बीच कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया गया। अगर जुर्माना नहीं भरा गया, तो उसे 16 महीने और जेल में बिताने होंगे। वडनप्पल्ली पुलिस स्टेशन की SCPO शनिता चंद्रन द्वारा रिकॉर्ड किए गए और पेश किए गए स्टूडेंट के बयान के आधार पर, सब-इंस्पेक्टर के. अजीत ने मामला दर्ज किया। इंस्पेक्टर सबुजी और बीनू ने फिर मामले की आगे की जांच पूरी की और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। SI सुजीत कुमार ने मामले की जांच में जांच अधिकारियों की मदद की। प्रॉसिक्यूशन की तरफ से 20 गवाहों से पूछताछ की गई और 32 डॉक्यूमेंट्स और सबूत पेश किए गए।
प्रॉसिक्यूशन की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट सिजू मुत्तथ और एडवोकेट निशा पेश हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट में लाइजन ऑफिसर एम.आर. सिंधु ने प्रॉसिक्यूशन की कार्रवाई को कोऑर्डिनेट किया।





