केरल

Kerala कोर्ट ने 2017 के एक्ट्रेस पर हमले के मामले में दिलीप को निर्दोष पाया, पल्सर सुनी दोषी करार

Ratna Netam
8 Dec 2025 1:44 PM IST
Kerala कोर्ट ने 2017 के एक्ट्रेस पर हमले के मामले में दिलीप को निर्दोष पाया, पल्सर सुनी दोषी करार
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KOCHI.कोच्चि: केरल की एक कोर्ट ने सोमवार को 2017 में कोच्चि में एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में मलयालम एक्टर दिलीप को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन साजिश को साबित करने में नाकाम रहा। हालांकि, कोर्ट ने मुख्य आरोपी सुनील एन एस उर्फ ​​पल्सर सुनी, जिसने सीधे तौर पर अपराध किया था, और पांच अन्य लोगों: मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, विजीश वीपी, सलीम एच उर्फ ​​वदिवल सलीम और प्रदीप को दोषी पाया। बार एंड बेंच के अनुसार, उन्हें गैंगरेप, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, आपराधिक साजिश और अपहरण का दोषी पाया गया। दिलीप के अलावा, कोर्ट ने इस मामले में तीन अन्य लोगों को भी बरी कर दिया। यह फैसला एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस जज हनी एम वर्गीज ने सुनाया, जिन्होंने 25 नवंबर को लंबी सुनवाई पूरी की थी।
तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस की कार को दो घंटे के लिए अगवा करने के बाद हुए यौन उत्पीड़न ने केरल समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, 17 फरवरी, 2017 की रात को कई लोगों ने जबरन गाड़ी में घुसकर एक्ट्रेस का यौन उत्पीड़न किया और बाद में एक भीड़भाड़ वाले इलाके से भाग गए। जिन दस आरोपियों पर मुकदमा चला, वे हैं सुनील एनएस उर्फ ​​पल्सर सुनी, मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, विजेश वी पी, सलीम एच, प्रदीप, चार्ली थॉमस, एक्टर दिलीप (असली नाम पी गोपालकृष्णन), सनिल कुमार उर्फ ​​मेस्त्री सनिल, और शरथ। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अप्रैल 2017 में सात लोगों के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की। बाद की जांच के दौरान, दिलीप को 10 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया गया, जब जांच टीम को पता चला कि मुख्य आरोपी सुनी ने कथित तौर पर जेल से उसे एक पत्र भेजा था। दिलीप पर बदला लेने के लिए रेप की साजिश रचने का आरोप था, कथित तौर पर क्योंकि पीड़िता ने उसकी तत्कालीन पत्नी को उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बता दिया था। 83 दिन हिरासत में बिताने के बाद, दिलीप को 3 अक्टूबर, 2017 को जमानत मिल गई।
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