
तिरुवनंतपुरम: यहां की प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने कांग्रेस नेता संदीप वॉरियर को अग्रिम जमानत दे दी है, जिन पर राहुल मामकूटथिल विधायक के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला की पहचान उजागर करने का आरोप था।
संदीप ने अपनी याचिका में कहा था कि यह मामला राजनीतिक मकसद से प्रेरित है और उन्होंने पीड़िता की तस्वीर या उसकी पहचान उजागर नहीं की, जैसा कि आरोप लगाया गया है। पीड़िता की शादी की तस्वीर एक साल पहले फेसबुक पर शेयर की गई थी, जिसे हाल के दिनों में काफी एंगेजमेंट मिला, जिससे वह न्यूज़फ़ीड पर दिखने लगी।
इस मामले में सह-आरोपी महिला कांग्रेस नेता रंजीता पुलिकल को भी गिरफ्तारी से पहले जमानत मिल गई है।
वकील दीपा जोसेफ, दीपा मैथ्यू और राहुल ईश्वर इस मामले में अन्य आरोपी हैं।
साइबर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया, जिसमें उसने अपने खिलाफ साइबर हमले का आरोप लगाया था। उसने उन URL को भी शेयर किया था जिनसे साइबर स्पेस पर उसके खिलाफ कमेंट्स और पोस्ट किए गए थे। इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद राहुल को 16 दिन जेल में बिताने पड़े थे।





