केरल
Thiruvananthapuram में सीपीएम कार्यकर्ता की हत्या में 8 भाजपा-आरएसएस कार्यकर्ता दोषी पाए
SANTOSI TANDI
11 Jan 2025 7:19 AM GMT
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Kochi कोच्चि: केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम के आलमकोड के पास 2013 में सीपीएम कार्यकर्ता श्रीकुमार उर्फ अशोकन की हत्या के मामले में आठ भाजपा-आरएसएस कार्यकर्ताओं को दोषी पाया। यह फैसला तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ आज सुदर्शन ने सुनाया। दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में शंभू कुमार उर्फ शंभू, श्रीजीत उर्फ उन्नी, हरिकुमार, चंद्रमोहन उर्फ अंबिली और संतोष उर्फ चंदू शामिल हैं, जिन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत हत्या का दोषी पाया गया। आपराधिक साजिश और बरी हुए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ए ए हकीम ने कहा कि अदालत ने तीन अन्य आरोपियों- अभिषेक उर्फ अन्नी संतोष, प्रशांत उर्फ पझिनजी प्रशांत और सजीव को भी हत्या की आपराधिक साजिश में शामिल होने के आरोप में दोषी ठहराया। सबूत नष्ट करने और हमलावरों को भागने में मदद करने के आरोप में आठ अन्य आरोपियों को उनके खिलाफ अपर्याप्त सबूतों के कारण बरी कर दिया गया। घटना की पृष्ठभूमि
अभियोजन पक्ष ने खुलासा किया कि हत्या की वजह पीड़ित के दोस्त आद बीनू और आरोपी शंभू के बीच वित्तीय विवाद था। श्रीकुमार ने विवाद में हस्तक्षेप किया था, जिसके परिणामस्वरूप शंभू घायल हो गया था। इसके कारण आठ आरोपियों ने बदला लेने की योजना बनाई। 5 मई, 2013 को उन्होंने आलमकोड के पास श्रीकुमार की पिटाई की और चाकू घोंपकर हत्या कर दी।
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SANTOSI TANDI
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