केरल

हेमा पैनल की रिपोर्ट पर आधारित 35 मामले वापस लिए गए, सरकार ने केरल हाईकोर्ट को बताया

Tulsi Rao
26 Jun 2025 12:01 PM IST
हेमा पैनल की रिपोर्ट पर आधारित 35 मामले वापस लिए गए, सरकार ने केरल हाईकोर्ट को बताया
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कोच्चि: न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने पीड़ितों द्वारा सहयोग न करने के कारण निष्कर्षों से सामने आए 35 मामलों में आगे की कार्रवाई बंद कर दी है, राज्य सरकार ने बुधवार को केरल उच्च न्यायालय को बताया।

हालांकि पीड़ितों को हर संभव मदद प्रदान की गई थी, लेकिन उन्होंने एसआईटी के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया, सरकार ने उच्च न्यायालय को सौंपी गई एसआईटी की प्रगति रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा।

इसके बाद अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि "हम किसी पर भी मामले को आगे बढ़ाने के लिए दबाव नहीं डालना चाहते हैं।" हालांकि, सिद्दीकी और मुकेश सहित अभिनेताओं के खिलाफ पीड़ितों द्वारा स्वतंत्र रूप से दायर की गई शिकायतों पर दर्ज मामले पूरे होने के विभिन्न चरणों में हैं, ऐसा पता चला है।

जब समिति के निष्कर्षों के बारे में जनहित याचिकाएं सुनवाई के लिए आईं, तो महाधिवक्ता ने सीलबंद लिफाफे में एसआईटी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बताया गया कि निष्कर्षों के आधार पर दर्ज किए गए 35 अपराधों में, संबंधित न्यायालयों के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें कहा गया है कि आगे की कार्रवाई रोक दी गई है क्योंकि पीड़ितों में से कोई भी बयान देने के लिए आगे नहीं आया है। रिपोर्ट के आधार पर, न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति सी एस सुधा की खंडपीठ ने पाया कि अब तक दर्ज अपराधों में आगे कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने यह भी प्रस्तुत किया कि फिल्म नीति के निर्माण और क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न क्षेत्रों के सदस्यों के साथ चर्चा करने के लिए एक फिल्म सम्मेलन अगस्त के पहले सप्ताह में निर्धारित किया गया है। इसके बाद अदालत ने 13 अगस्त को आगे के विचार के लिए मामलों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

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