केरल

2019 दुर्घटना मामला: श्रीराम वेंकटरमन की थी सबूत नष्ट करने की मंशा: हाईकोर्ट

Neha Dani
14 April 2023 10:48 AM GMT
2019 दुर्घटना मामला: श्रीराम वेंकटरमन की थी सबूत नष्ट करने की मंशा: हाईकोर्ट
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पुलिस ने उसे एक दोस्त की कार में भी जाने की अनुमति दी, यह भी संदिग्ध है। अदालत ने कहा कि आरोपी आईएएस अधिकारी भी एक डॉक्टर है।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने 2019 में पत्रकार केएम बशीर की मौत के मामले में आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप को बरकरार रखने का फैसला किया है.
अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि वेंकटरमण उस समय शराब के नशे में तेजी से गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने सबूत नष्ट करने की कोशिश की। इस तर्क को खारिज नहीं किया जा सकता कि आरोपी ने मेडिकल जांच को चकमा देने की कोशिश की। किसी व्यक्ति को, जिसे मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, निजी अस्पताल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उसका साक्ष्य नष्ट करने का इरादा न हो।
अदालत ने कुछ रहस्यमय परिस्थितियों की ओर इशारा किया। जिस सामान्य अस्पताल में श्रीराम को सबसे पहले लाया गया था, वहां के डॉक्टर ने रिकॉर्ड किया था कि उन्हें शराब की गंध आ रही है। लेकिन वहां कोई जांच नहीं हुई। कोई गंभीर चोट नहीं होने के बावजूद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
पुलिस ने उसे एक दोस्त की कार में भी जाने की अनुमति दी, यह भी संदिग्ध है। अदालत ने कहा कि आरोपी आईएएस अधिकारी भी एक डॉक्टर है।
शराब के सेवन की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट की अनुपस्थिति के आधार पर सत्र न्यायालय का फैसला था। बिना जांच रिपोर्ट के शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाना मुश्किल है।
लेकिन अगर, प्रथम दृष्टया, अन्य सबूत हैं जो अभियुक्त द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाने की ओर इशारा करते हैं, तो परीक्षण रिपोर्ट की अनुपस्थिति के नाम पर 'हत्या' के आरोप से बचा नहीं जा सकता है। गवाहों के बयान और दस्तावेजी सबूत के अन्य टुकड़ों पर विचार किया जा सकता है।
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