
x
THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) के लिए एक बड़े झटके के तौर पर, हाई कोर्ट ने केरल विधानसभा में महिला विधायकों के साथ मारपीट के मामले को रद्द कर दिया। इस मामले के रद्द होने से पूर्व UDF विधायकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुँचाने जैसे आरोप टिक नहीं पाएँगे। तिरुवनंतपुरम म्यूज़ियम पुलिस द्वारा दर्ज मामले में आरोपी UDF विधायक शिवदासन नायर, डोमिनिक प्रेजेंटेशन, एम.ए. वाहिद और ए.टी. जॉर्ज थे।
यह घटना 13 मार्च, 2015 को हुई थी। उस समय के वित्त मंत्री के.एम. मणि बजट पेश कर रहे थे, तभी कथित मारपीट हुई। FIR में कहा गया है कि पहले आरोपी शिवदासन नायर ने जान-बूझकर LDF विधायक गीता गोपी को धक्का दिया, जिससे वह गिर गईं, जबकि तीन अन्य लोगों ने उन्हें रोक रखा था। FIR में यह भी कहा गया है कि गिरने से गीता गोपी को चोट आई थी। म्यूज़ियम पुलिस ने विधानसभा सचिव की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। UDF विधायकों ने हाई कोर्ट का रुख किया और कहा कि धक्का-मुक्की विधानसभा में मचे हंगामे के दौरान हुई थी और महिला विधायकों के साथ मारपीट या उनके अपमान की कोई जान-बूझकर कोशिश नहीं की गई थी। विधायकों ने तर्क दिया था कि मामला झूठा था। बाद में इस पर विचार करते हुए कोर्ट ने शिवदासन नायर, डोमिनिक प्रेजेंटेशन और एम.ए. वाहिद को मामले से बाहर कर दिया था। कोर्ट ने ए.टी. जॉर्ज के ख़िलाफ़ भी मामला रद्द कर दिया, जो सबसे आखिर में दर्ज किया गया था।
Tags2015 विधानसभा हंगामापूर्व UDF विधायक बरीCPM बड़ा झटका2015 Assembly uproarformer UDF MLA acquittedCPM dealt a major blow.जनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





