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Kerala केरल। केरल के एर्नाकुलम में सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को पेरिया दोहरे हत्याकांड में 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि पूर्व विधायक केवी कुन्हीरामन समेत चार अन्य को पांच साल की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास पाने वालों में पीतांबरन ए, साजी सी जॉर्ज, सुरेश केएम, अनिल कुमार के, गिजिन, श्रीराग आर, अश्विन ए, सुबीश, रंजीत टी और ए श्रींदन शामिल हैं। चार अन्य - मणिकंदन, केवी कुन्हीरामन, रागवन वेलुथोली और केवी भास्करन - को पांच साल की कैद काटनी होगी। अदालत ने पहले उन्हें 28 दिसंबर को कांग्रेस के दो युवा कार्यकर्ताओं की हत्या का दोषी ठहराया था। पेरिया दोहरे हत्याकांड नामक मामला युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं, कृपेश और सरथलाल की एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हत्या से संबंधित है, और शुरू में कासरगोड के बेक्कल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, और बाद में राज्य अपराध शाखा को सौंप दिया गया था।
सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया, "जांच के दौरान पता चला कि आरोपी पीतांबरन ए ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर पेरिया में इचिलाडुक्कम नामक स्थान पर बस प्रतीक्षालय के पास एक आपराधिक साजिश रची और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और दुश्मनी के कारण कृपेश और सरथलाल की हत्या करने का फैसला किया।" इस साजिश के तहत 17 फरवरी, 2019 को आठ लोग घातक हथियारों से लैस होकर पेरिया के केएसईबी सब-स्टेशन के किनारे सुपारी के बागान में पहुंचे और वहां कृपेश और सरथलाल का इंतजार करने लगे। जब कृपेश और सरथलाल मोटरसाइकिल पर पहुंचे, तो ये लोग सड़क पर कूद पड़े और उन पर लोहे के पाइप और तलवारों से हमला कर दिया, जिससे वे घातक रूप से घायल हो गए।
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Harrison
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