
कोच्चि/तिरुवनंतपुरम: पूर्व DGP टॉमिन जे. थाचनकारी ने शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट में अपील की। उन्होंने जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में चार साल की कठोर कैद और 30,84,892 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों को गलत तरीके से समझा और जांच अधिकारियों की गलत गणनाओं के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी की आय पर भी ध्यान नहीं दिया गया।
उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि उनकी पत्नी की अपने व्यवसाय और कृषि संपत्तियों से अच्छी-खासी कमाई थी। थाचनकारी ने कहा कि जांच की अवधि के दौरान उनकी पत्नी की ज़मीन भी कई करोड़ रुपये में बेची गई थी, लेकिन बिक्री से मिली रकम को ध्यान में नहीं रखा गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 1 जनवरी 2003 से 4 जुलाई 2007 के बीच, पुलिस महानिरीक्षक (IGP) और एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम करते हुए थाचनकारी ने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं ज़्यादा संपत्ति और आर्थिक संसाधन जमा किए। 4 जुलाई 2007 तक, उनके पास कथित तौर पर 64,70,891 रुपये की संपत्ति और आर्थिक संसाधन थे, जो उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं ज़्यादा थे। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपी ने एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से 64.70 लाख रुपये तक की अधिक संपत्ति जमा की।





