केरल

केरल हाई कोर्ट ने 30 हफ़्ते की प्रेग्नेंसी को मेडिकल तरीके से खत्म करने की इजाज़त दी

Subhi
2 Oct 2026 10:53 AM IST
केरल हाई कोर्ट ने 30 हफ़्ते की प्रेग्नेंसी को मेडिकल तरीके से खत्म करने की इजाज़त दी
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कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने रेप की शिकार 15 साल की लड़की की 30 हफ़्ते की प्रेग्नेंसी को मेडिकल तरीके से खत्म करने की इजाज़त दे दी है।

जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन ने लड़की की माँ की अर्ज़ी को मंज़ूरी दी, जिसमें प्रेग्नेंसी खत्म करने की मांग की गई थी, और राज्य सरकार को इस प्रक्रिया के लिए इंतज़ाम करने का निर्देश दिया।

इससे पहले, लड़की की जाँच के लिए कोर्ट द्वारा बनाए गए मेडिकल बोर्ड ने राय दी थी कि मेडिकल तरीके से प्रेग्नेंसी खत्म करना सबसे सही विकल्प है, क्योंकि प्रेग्नेंसी जारी रखने से 15 साल की लड़की की मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।

बोर्ड ने कहा कि चूँकि प्रेग्नेंसी 30 हफ़्ते से ज़्यादा की हो चुकी है, इसलिए बच्चा ज़िंदा पैदा होगा और अगर कोई बड़ी गड़बड़ी या जन्म के समय कोई जटिलता नहीं होती है, तो उसके बचने की संभावना 95 प्रतिशत से ज़्यादा है।

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