
Karnataka कर्नाटक : बेंगलुरू पुलिस ने चेतावनी दी है कि तंबाकू व्यापारियों के लिए बीबीएमपी से लाइसेंस लेना अनिवार्य है और बिना लाइसेंस के तंबाकू बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पत्रकारों से बात करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद ने कहा कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर शहर की पुलिस जन स्वास्थ्य की रक्षा और तंबाकू नियंत्रण कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूरे बेंगलुरू में जागरूकता अभियान चलाएगी।
तंबाकू मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने के प्रयास में सभी तंबाकू विक्रेताओं के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। 27 मई से 2 जून तक पुलिस विभाग सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए) के प्रवर्तन को तेज करेगा।
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने, नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने और शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोटा अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ई-सिगरेट और वेपिंग डिवाइस सहित इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम पर प्रतिबंध के बाद मॉल, कॉफी बार और दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। प्रतिबंधित हुक्का बारों के खिलाफ पहले से ही कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे अवैध स्थानों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। तंबाकू व्यापारियों के लिए बीबीएमपी से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इस संबंध में बीबीएमपी अधिकारी और पुलिस व्यावसायिक क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करेंगे। वे तंबाकू बिक्री लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता और प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, उन्होंने कहा।





