कर्नाटक

महिला कर्मचारियों को महीने में एक बार ज़रूरी पीरियड्स की छुट्टी मिलनी चाहिए : HC

Kavita2
16 April 2026 10:59 AM IST
महिला कर्मचारियों को महीने में एक बार ज़रूरी पीरियड्स की छुट्टी मिलनी चाहिए : HC
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Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक हाई कोर्ट ने महिलाओं की सेहत और इज्ज़त बनाए रखने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 18 से 52 साल की महिला कर्मचारियों के लिए हर महीने एक दिन की पेड लीव की 'मेंस्ट्रुअल लीव' पॉलिसी को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले, राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव को मंज़ूरी दी थी। हालांकि, कुछ कंपनियों और संस्थानों ने इस पर एतराज़ जताया था और एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की थी। इसलिए, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसे ठीक से और ज़रूरी तौर पर लागू किया जाए। यह लीव रजिस्टर्ड ऑर्गनाइज़ेशन में काम करने वाली 18 से 52 साल की सभी महिला कर्मचारियों पर लागू है। कहा गया है कि इसे परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों तक बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार से गाइडलाइंस जारी करने को कहा गया है ताकि यह सुविधा सिर्फ़ सॉफ्टवेयर या बड़ी कंपनियों तक ही नहीं, बल्कि होटल वर्कर, डेली वेज वर्कर समेत अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर की महिलाओं तक भी पहुंचे।

कोर्ट ने यह फैसला बेलगावी ज़िले के मुदलागी के एक होटल कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसने आरोप लगाया था कि उसे छुट्टी नहीं दी जा रही है। हालांकि कुछ एम्प्लॉयर ऑर्गनाइज़ेशन ने इस पॉलिसी का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने साफ़ किया कि महिलाओं की बायोलॉजिकल ज़रूरतों का सम्मान करना बराबरी की निशानी है।

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