
Karnataka कर्नाटक : प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने कुंडागोल तालुक के भुकोप्पा निवासी ईश्वरप्पा अरलिकट्टी को अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर उसकी हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास और 55,400 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश पल्लवी बी.आर. ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जुर्माने की राशि में से 50,000 रुपये मृतक महिला की बेटी को मुआवजे के रूप में दिए जाएं।
क्या है मामला?: शेखवा को उसके पति ईश्वरप्पा ने कई दिनों तक प्रताड़ित किया था। 23 सितंबर, 2019 को ईश्वरप्पा ने अपनी पत्नी को घर के अंदर बांध दिया, उसके साथ मारपीट की, उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से घायल शेखवा को हुबली के केआईएमएस में भर्ती कराया गया था। 28 सितंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
गुडगेरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इंस्पेक्टर बसवराज कल्लम्मा और पीएसआई नवीन जक्कली ने जाँच की और अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सरकारी वकील बी.वी. पाटिल ने दलीलें पेश कीं।





