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Karnataka कर्नाटक : पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश एकबोटे ने एक पति को शादी के बाद से ही अपनी पत्नी को परेशान करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में 10 साल की कैद और ₹50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
नवानगर के सेक्टर 3 निवासी रूपा उर्फ काव्या हडपड़ा की मौत हो गई है। रूपा के पति मंजूनाथ हडपड़ा और उसके परिवार के सदस्य उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। वे उसे कहीं भी जाकर आत्महत्या करने के लिए उकसाते थे, जिसके कारण रूपा ने अपने शयनकक्ष में फांसी लगा ली।
मामले की सुनवाई हुई और आरोप सिद्ध हुए। न्यायाधीश ने मंजूनाथ को मौत की सजा सुनाई। सरकारी वकील एस.एम. हांजी ने सरकार की ओर से बहस की।
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