
Karnataka कर्नाटक : वर्तमान में, राज्य में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कार्य घंटे प्रतिदिन 8 से 9 घंटे निर्धारित हैं। हालांकि, इस कार्य घंटे को बढ़ाने की योजना है और इसे बढ़ाकर 8 से 10 घंटे करने पर चर्चा चल रही है।
कर्नाटक सरकार द्वारा निजी कंपनियों के कार्य घंटे प्रतिदिन नौ से बढ़ाकर 10 घंटे करने के प्रस्ताव का आईटी/आईटीईएस कर्मचारी संघ सहित निजी कंपनियों के कर्मचारियों ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने और अदालत जाने की धमकी दी है।
चूंकि कर्नाटक दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1961 में संशोधन का प्रस्ताव है, इसलिए श्रम सचिव रोहिणी सिंधुरी के नेतृत्व में राज्य श्रम विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न श्रम संगठनों के साथ बातचीत की है और सरकार ने कार्य घंटे 10 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव दिया है।
कर्मचारियों को डर है कि प्रस्तावित संशोधन से कंपनियों को मौजूदा तीन-शिफ्ट प्रणाली के बजाय दो-शिफ्ट प्रणाली पर स्विच करने की अनुमति मिल जाएगी। संघ ने एक बयान में कहा, "इसका मतलब है कि एक तिहाई कर्मचारी अपनी नौकरी खो देंगे।"





