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Karnataka,कर्नाटक: कर्नाटक सरकार ने अपने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और विश्वविद्यालयों को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से सभी जमा और निवेश वापस लेने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा अनुमोदित यह निर्णय इन बैंकों से जुड़े धन के दुरुपयोग के आरोपों से उपजा है। वित्त विभाग के सचिव (बजट और संसाधन) पीसी जाफर द्वारा 12 अगस्त को जारी एक परिपत्र में, सभी सरकारी संस्थाओं को एसबीआई और पीएनबी के साथ किसी भी तरह के आगे के लेन-देन को रोकने और 20 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इसमें इन संस्थानों में नए जमा या निवेश पर रोक लगाना शामिल है। सरकार की यह कार्रवाई दो विशिष्ट मामलों की प्रतिक्रिया है, जहां कथित तौर पर धन का गबन किया गया था और बैंक खोई हुई राशि की वसूली में सहयोग करने में विफल रहे थे।
पहला मामला कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) द्वारा सितंबर 2011 में पीएनबी की राजाजीनगर शाखा में 25 करोड़ रुपये की सावधि जमा से जुड़ा है। जबकि 13 करोड़ रुपये भुनाए गए, बैंक अधिकारियों से जुड़ी कथित धोखाधड़ी के कारण 12 करोड़ रुपये वसूल नहीं किए जा सके। परिपत्र में कहा गया है कि बैंक अधिकारियों के साथ पत्रों और बैठकों से कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अब अदालत में लंबित है। दूसरा मामला कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) द्वारा पूर्व स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में 10 करोड़ रुपये की सावधि जमा से जुड़ा है, जो अब एसबीआई का हिस्सा है। कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके एक निजी कंपनी के लिए ऋण निपटाने के लिए जमा राशि का दुरुपयोग किया गया था और राशि वापस पाने के प्रयास असफल रहे हैं।
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Payal
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