
Karnataka कर्नाटक : मंड्या पुलिस के अमानवीय व्यवहार के कारण 3 वर्षीय बच्चे की मौत की दुखद घटना के मद्देनजर पुलिस विभाग ने वाहनों की जांच के लिए नए नियम जारी किए हैं।
राज्य के पुलिस महानिदेशक एम.ए. सलीम ने नए नियम जारी कर पुलिस थाने के अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
मंड्या में एक बच्चे की मौत और दावणगेरे में कैंटर चालक द्वारा पुलिस कर्मियों को टक्कर मारने के मामले का हवाला देते हुए उन्होंने आदेश जारी कर कहा कि यातायात उल्लंघन के मामले दर्ज करते समय सड़क सुरक्षा उपायों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। इससे आमजन और पुलिस की जान पर बन रही है। इसलिए उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों को कुछ निर्देशों का पालन करने को कहा है।
वाहनों से संबंधित दस्तावेजों की जांच करने के लिए बिना कारण वाहनों को रोककर जांच नहीं की जानी चाहिए।
केवल स्पष्ट यातायात उल्लंघन के मामलों में ही ऐसे वाहनों को रोका जाना चाहिए और मामला दर्ज किया जाना चाहिए। मामला दर्ज करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
हाईवे पर जिगजैग पैटर्न में बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को नहीं रोका जाना चाहिए। सड़क पर अचानक आकर वाहनों को नहीं रोकना चाहिए।





