कर्नाटक

Uttarakhand STF ने साइबर अपराध रैकेट का भंडाफोड़ किया, आरोपी गिरफ्तार

Nousheen
14 Nov 2025 11:50 AM IST
Uttarakhand STF ने साइबर अपराध रैकेट का भंडाफोड़ किया, आरोपी  गिरफ्तार
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Karnataka कर्नाटक : देहरादून, उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने बेंगलुरु से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर एक साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।मुख्य आरोपी की पहचान बेंगलुरु के येलहंका निवासी किरण कुमार के.एस. के रूप में हुई है।अधिकारी के अनुसार, उसने और उसके सहयोगी ने डिजिटल गिरफ्तारी के ज़रिए उत्तराखंड में कई लोगों को ठगा।एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने बताया कि इस गिरोह का पर्दाफाश एक मामले की जाँच के दौरान हुआ, जिसमें साइबर अपराधियों ने खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर देहरादून और नैनीताल ज़िलों में लोगों से ₹87 लाख की ठगी की।उन्होंने बताया कि गिरोह ने ग्रेटर मुंबई पुलिस बल और सीबीआई के अधिकारी बनकर पीड़ितों को व्हाट्सएप पर वीडियो और वॉयस कॉल के ज़रिए लगभग 48 घंटे तक डिजिटल गिरफ्तारी में रखा।

सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी में आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए बैंक खाते के खिलाफ देश भर के विभिन्न राज्यों में 24 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इस खाते से ₹9 करोड़ से अधिक के संदिग्ध लेनदेन पाए गए हैं।उन्होंने बताया कि देहरादून निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इस साल अगस्त-सितंबर में अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें डिजिटल रूप से गिरफ्तार किया और विभिन्न बैंक खातों में ₹59 लाख ऑनलाइन जमा करने के लिए मजबूर किया।जांच में पता चला कि ₹59 लाख में से ₹41 लाख 30 अगस्त को राजेश्वरी जीएके एंटरप्राइजेज के नाम से यस बैंक के एक खाते में स्थानांतरित कर दिए गए थे।इसका पता बेंगलुरु का पाया गया, जबकि खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर किरण कुमार के नाम पर पंजीकृत पाया गया।इसके बाद किरण कुमार से बेंगलुरु में पूछताछ की गई और उसके पास से बरामद सबूतों, जिनमें बैंक दस्तावेज़, एक मोबाइल फ़ोन, अपराध में इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड और एक लैपटॉप शामिल था, के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।जांच में यह भी पता चला कि किरण कुमार पर पहले भी दिल्ली और कुमाऊं साइबर पुलिस स्टेशनों के साथ-साथ देश भर के अन्य राज्यों में कई मामले दर्ज हैं।इसके अलावा, विवादास्पद फर्म राजेश्वरी जीएके एंटरप्राइजेज की खाताधारक राजेश्वरी रानी को भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 के तहत नोटिस दिया गया है।
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