कर्नाटक

अश्लील वीडियो अपलोड करना: कर्नाटक हाईकोर्ट ने केस रद्द करने से किया इनकार

Teja
23 Dec 2022 11:24 AM GMT
अश्लील वीडियो अपलोड करना: कर्नाटक हाईकोर्ट ने केस रद्द करने से किया इनकार
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बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दुबई में रहने वाली एक महिला के खिलाफ दर्ज उस मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है जिसमें उसके नाम से खरीदे गए सिम कार्ड के जरिए इंटरनेट पर अश्लील वीडियो अपलोड करने का आरोप लगा था. 13 साल से दुबई में रह रही इस महिला ने बेंगलुरु ईस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।याचिका को न्यायमूर्ति के. नटराजन की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में लिया था, जिसने याचिका को खारिज कर दिया और उसे जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए कहा।
पीठ ने आगे कहा कि चूंकि अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड याचिकाकर्ता के नाम से खरीदा गया था, इसलिए उसका नाम शामिल किया गया, जिसका मतलब यह नहीं है कि वह दोषी थी। याचिकाकर्ता एक संदिग्ध आरोपी थी और मामले में असली दोषियों तक पहुंचने के लिए उसकी जांच की जरूरत थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले से अपना नाम हटवाने के लिए याचिकाकर्ता महिला को जांच अधिकारियों के सामने पेश होना होगा।
अदालत ने यह भी कहा कि उसे आधिकारिक रूप से प्रमाणित करना होगा कि किसी ने उसके नाम से सिम कार्ड खरीदा था और इससे वास्तविक दोषियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने में मदद मिलेगी। मोबाइल सेवा प्रदाता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और 67 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
महिला के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता 13 साल से दुबई में रह रही है और अगर उसकी जानकारी के बिना बेंगलुरु में उसके नाम से सिम कार्ड खरीदा गया, तो वह जिम्मेदार नहीं है। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि जांच से सच्चाई सामने आनी चाहिए कि क्या सिम कार्ड उसकी जानकारी के बिना खरीदा गया था या उसने खरीद कर दूसरे व्यक्ति को दे दिया था। उन्होंने कहा कि इस पृष्ठभूमि में जांच जारी रहनी चाहिए।


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