
बेंगलुरु: तुमकुरु जिले के गुब्बी में एक ज़मीन के टुकड़े के सर्वे के संबंध में सर्वेयर की कथित निष्क्रियता और टालमटोल वाले जवाब का मामला, जिसे पूर्व राज्यसभा सदस्य, मशहूर भारतीय थिएटर अभिनेत्री, गायिका और निर्देशक बी जयश्री ने थिएटर गतिविधियों के लिए दान किया था, उप लोकायुक्त तक पहुंच गया है।
कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम की धारा 2(1) के तहत जयश्री, जो पद्म श्री पुरस्कार विजेता हैं, के बेंगलुरु से आने पर सर्वेयर के व्यवहार को कुप्रशासन मानते हुए, उप लोकायुक्त न्यायमूर्ति बी वीरप्पा ने कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम की धारा 7(2) और 9(3) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चार अधिकारियों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज की है। ये अधिकारी हैं सर्वेयर शिवानंद, भूमि अभिलेख के सहायक निदेशक थिमैया, तहसीलदार आरती बी, गुब्बी तालुक और सहायक आयुक्त, तुमकुरु उप-मंडल।
उप लोकायुक्त ने इन सभी को 9 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, साथ ही इस मामले को उनके संज्ञान में लाने और उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश की एक प्रति तुमकुरु के उपायुक्त और प्रधान सचिव, राजस्व विभाग और जिला प्रभारी मंत्री को भी भेजी है। उप लोकायुक्त ने 30 जनवरी की एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जयश्री ने पांच गुंटा ज़मीन के सर्वे के लिए तीन बार फीस दी है।





