कर्नाटक

आसान भाषा में समझिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जज ने क्यों किया बिजो इमैन्युअल केस का जिक्र

HARRY
13 Oct 2022 11:54 AM GMT
आसान भाषा में समझिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जज ने क्यों किया बिजो इमैन्युअल केस का जिक्र
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सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध (Karnataka Hijab Ban)मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन कोर्ट का फैसला आपस में बंटा हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना बंटा हुआ फैसला दिया है। इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने की, जिसमे जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया शामिल थे। दोनों जजों ने इस मामले में अपनी अलग-अलग राय रखी है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कि इस मामले में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसे वापस ले लेना चाहिए। जबकि दूसरे जज जस्टिस धूलिया ने कहा यह प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए।

दोनों जजों की बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने को कहा है। बेंच ने अनुमोदन दिया है कि इस मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच को करनी चाहिए। ऐसे में तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और फैसला देगी कि क्या संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं। बहरहाल यह देखने वाली बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले को किस बेंच को सौंपते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इस पूरे मामले में यथास्थिति बरकरार रहेगी।

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