कर्नाटक

उडुपी जिला पुलिस ने नए साल के जश्न के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

Bhumika Sahu
29 Dec 2022 7:38 AM GMT
उडुपी जिला पुलिस ने नए साल के जश्न के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
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जिला पुलिस विभाग ने गुरुवार 29 दिसंबर को एक बयान जारी कर कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिए नए साल के जश्न के दिशा-निर्देश दिए।
उडुपी, 29 दिसंबर: जिला पुलिस विभाग ने गुरुवार 29 दिसंबर को एक बयान जारी कर कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिए नए साल के जश्न के दिशा-निर्देश दिए।
पुलिस विभाग की ओर से बंदोबस्त ड्यूटी के लिए अतिरिक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। 31 दिसंबर की रात्रि से 1 जनवरी 2023 को रात्रि 1 बजे तक नववर्ष उत्सव के दौरान समस्त आयोजकों एवं जनता को निर्देशित किया जाता है कि वे कोविड 19 महामारी से संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
सभी नए साल का जश्न 1 जनवरी, 2023 को 1 बजे से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। पब/रेस्तरां/क्लब/रिसॉर्ट्स में इनडोर क्षेत्र समारोह अपनी क्षमता के भीतर आयोजित किए जाने चाहिए। आग की घटनाओं के संबंध में सभी सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम आयोजकों को नववर्ष समारोह स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवकों, पुरुष और महिला सुरक्षा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए।
होटल, पब, रेस्टोरेंट, होम स्टे आदि के आयोजक अपने समारोह स्थल पर पार्किंग की उचित व्यवस्था करें। किसी भी वाहन को सार्वजनिक सड़कों पर पार्क नहीं किया जाना चाहिए जिससे यातायात की समस्या और दुर्घटना हो। आयोजकों या जनता को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, समुद्र तटों, सड़कों, फुटपाथ और बगीचे में नए साल के समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं है।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वालों और शराब के नशे में जनता के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न किए बिना लाउडस्पीकरों का उपयोग उसकी सीमा के भीतर ही किया जाना चाहिए।
पड़ोसियों को विशेष रूप से अस्पताल में भर्ती रोगियों, अपार्टमेंट में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों, छात्रावासों, घरों में पढ़ने वाले छात्रों आदि को कोई परेशानी न हो, इसके लिए आयोजकों द्वारा सभी एहतियाती उपाय किए जाएं।
शराब के नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने, लापरवाही व लापरवाही का मामला दर्ज किया जाएगा।
होटल, पब, रेस्टोरेंट, होमस्टे आदि के आयोजकों को अपने स्थानों पर नए साल के कार्यक्रम आयोजित करने से पहले स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए।
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