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Karnataka कर्नाटक : सोशल मीडिया पर मुस्लिम धर्म के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आरोपी सतीश उर्फ पांडुरंगा को पुलिस द्वारा जारी निर्वासन नोटिस को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
विवादित पोस्ट के जरिए दंगा भड़काने के आरोप में यहां उदयगिरी थाने में सतीश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को निर्वासित करने के लिए नोटिस जारी किया था। इस नोटिस को चुनौती देते हुए सतीश ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया था।
पुलिस ने स्थगन आदेश हटाने की मांग करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।
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