
बेंगलुरु: मांड्या के डिप्टी कमिश्नर (DC) की अगुवाई वाली डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म कमेटी ने श्रीरंगपटना में कावेरी नदी के इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) में कथित तौर पर बने होने और सरकार द्वारा तय होमस्टे की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए आत्म वेद होमस्टे और इंद्र नीलादत्ता होमस्टे का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। श्रीरंगपटना टाउन म्युनिसिपल काउंसिल के चीफ ऑफिसर ने उन्हें जारी किया गया जनरल लाइसेंस कैंसिल कर दिया।
यह कदम मांड्या जिले में कावेरी के बफर ज़ोन पर कथित अतिक्रमण के लिए खुद से केस दर्ज करने के बाद उप लोकायुक्त जस्टिस बी वीरप्पा द्वारा जारी निर्देशों के बाद उठाया गया है। उप लोकायुक्त ने DC और दूसरे अधिकारियों को चंद्रवन आश्रम के पास बफर ज़ोन और रंगनाथिटु बर्ड सैंक्चुअरी के ESZ की पहचान करने का निर्देश दिया है, क्योंकि लोकल अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।
उप लोकायुक्त ने नोट किया कि श्रीरंगपटना तालुक के तहसीलदार ने बफर ज़ोन पर अतिक्रमण को लेकर लोकल अधिकारियों द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ रिवर रांच द्वारा दायर रिट याचिका की कार्यवाही पर लगी रोक हटाने के लिए हाई कोर्ट के सामने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है, क्योंकि श्रीरंगपटना तहसीलदार ने बताया कि उन्होंने सरकारी वकील को सिर्फ जानकारी दी थी।





