कर्नाटक

Tumkur : बाल श्रम के संरक्षण के लिए निर्देश

Kavita2
28 Nov 2025 2:11 PM IST
Tumkur : बाल श्रम के संरक्षण के लिए निर्देश
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Karnataka कर्नाटक : स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन के मेंबर के.टी. थिप्पेस्वामी ने निर्देश दिया कि लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी रेगुलर इंस्पेक्शन करें और बाल मजदूरों को बचाएं और उनका पुनर्वास करें।

वे गुरुवार को शहर के लेबर डिपार्टमेंट ऑफिस में चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर (प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1986 की प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

गैरेज, टोल प्लाजा, फैक्ट्री, होटल, दुकानों और दूसरे खतरनाक काम की जगहों पर इंस्पेक्शन बढ़ाया जाना चाहिए। अगर इंस्पेक्शन तेज होंगे, तो मालिक बाल मजदूरों को काम पर रखने से डरेंगे। उन्होंने कहा कि पहचाने गए बाल मजदूरों का पुनर्वास करने और उन्हें मेनस्ट्रीम में लाने से उनका भविष्य संवारने में मदद मिलेगी।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट को ठीक से लागू किया जाए, तो बच्चों को बाल मजदूर बनने से रोका जा सकता है। नहीं तो, वे आखिर तक मजदूर ही बने रहेंगे।

उन्होंने कहा कि जिले की 330 ग्राम पंचायतों में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल गाड़ियों में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में साउंड रिकॉर्डिंग लगाई जानी चाहिए। इससे गांव लेवल पर भी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने निर्देश दिया कि सोशल वेलफेयर, बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हॉस्टल में चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड मैरिज, POCSO एक्ट और लेबर डिपार्टमेंट की स्कीमों पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं।

उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट और तालुक लेवल पर रेगुलर तौर पर तिमाही प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए। लोगों को लेबर डिपार्टमेंट की अलग-अलग स्कीमों के बारे में अवेयर किया जाना चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट द्वारा लागू की जा रही ई-श्रम स्कीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरी को रजिस्टर करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर पवित्रा, मधुगिरी सब-डिवीजन लेबर ऑफिसर फिरोज पाशा और तालुक लेवल के लेबर इंस्पेक्टर मौजूद थे।

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