
Karnataka कर्नाटक : राज्य सूचना आयोग आयुक्त डॉ. हरीश कुमार ने कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा सार्वजनिक दस्तावेजों को जनता के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराना है।
वे शनिवार को तालुका जिला प्रशासन भवन के जिला पंचायत हॉल में जिला स्तरीय अधिकारियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में बोल रहे थे।
सूचना का अधिकार सरकार को उखाड़ फेंकने की भी शक्ति रखता है। जनहितैषी कानून लागू होने के बाद, सरकारी अधिकारियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आवेदकों को भी सूचना के अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज की नैतिकता और सामाजिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जनता को आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अधिकांश आरटीआई आवेदन मुख्य रूप से ग्रामीण विकास, पंचायत राज, वित्त, नरेगा, राजस्व, नगरीय विकास और लोक निर्माण विभागों से प्राप्त होते हैं। यदि जनसंपर्क अधिकारियों के पास पूरी जानकारी हो, तो वे इनका शीघ्र निपटारा कर सकते हैं।





