
Karnataka कर्नाटक : पुलिस ने अंतरधार्मिक विवाह का समर्थन करने वाले एक व्यक्ति को कथित तौर पर धमकाने के आरोप में बजरंग दल के नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बसवनहल्ली पुलिस ने बजरंग दल के जिला स्तरीय नेताओं श्याम और सागर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353(1)(सी) और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई गोभी चाट की दुकान के मालिक महेश की शिकायत पर की गई। पुलिस के अनुसार, महेश चिकमंगलुरु शहर में गोभी की दुकान चलाता है। उसका एक कर्मचारी, जो मुस्लिम समुदाय से है, एक हिंदू लड़की से प्यार करता था।
महेश को इस बारे में पता चलने पर उसने चार दिन पहले ही चिकमंगलुरु शहर के उप-पंजीयक कार्यालय में उनकी शादी में मदद की थी। उसने उनकी शादी के गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए थे। घटना के प्रकाश में आने के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई और महेश पर 'लव जिहाद' का समर्थन करने का आरोप लगाया। कथित तौर पर उन्होंने महेश के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया और उसे देशद्रोही बताया। उन्होंने एक हिंदू महिला और एक मुस्लिम व्यक्ति की शादी में मदद करके 'लव जिहाद' का समर्थन किया है। आरोपियों ने लोगों से हिंदू समुदाय के हितों के खिलाफ काम करने वाले लोगों को बर्दाश्त न करने का आग्रह किया है। हाल ही में एक घटना सामने आई थी जिसमें एक मुस्लिम युवक और एक हिंदू युवक ने मैसूर के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में फर्जी पते के दस्तावेज जमा किए थे। फर्जी दस्तावेज जमा करने से चिंता बढ़ गई थी और हिंदू संगठनों ने अधिकारियों के साथ हलफनामे पर सवाल उठाए थे।





