कर्नाटक

हिजाब पर फैसला सुनाने वाले जज को धमकी, FIR रद्द करने की मांग

Kunti Dhruw
13 April 2022 9:10 AM GMT
हिजाब पर फैसला सुनाने वाले जज को धमकी,  FIR रद्द करने की मांग
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कर्नाटक हाई कोर्ट के जज को जान से मारने की धमकी देने के आरोप के मामले में गिरफ्तार आरोपी कोवई रहमतुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दाखिल की है.

कर्नाटक हाई कोर्ट के जज को जान से मारने की धमकी देने के आरोप के मामले में गिरफ्तार आरोपी कोवई रहमतुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दाखिल की है. कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोपी ने कहा कि मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए या फिर मामले को तमिलनाडु (Tamil Nadu) ट्रांसफर किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) को नोटिस जारी किया है. दरअसल ये धमकी 15 मार्च को हिजाब पर फैसला सुनाने वाले जज को मिली है. खबर है कि सोशल मीडिया पर धमकी भरा एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की.

इससे पहले खबर आई थी कि कर्नाटक हाई कोर्ट के विशेष बेंच के जज को धमकी देने के मामले में दो लोग गिरफ्तार हुए हैं. कोवई रहमतुल्लाह को तिरुनेलवेली से गिरफ्तार किया गया था और एक अन्य आरोपी एस जमाल मोहम्मद उस्मानी को थांजौर से हिरासत में लिया गया. दोनों की ही गिरफ्तारी करीब तीन हफ्ते पहले रात के वक्त की गई थी. आरोपी तमिलनाडु की तौहीद जमात (टीएनटीजे) के पदाधिकारी हैं. आरोपियों के खिलाफ कर्नाटक और तमिलनाडु में कई शिकायतें दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया.
कई लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई
पुलिस सूत्रों ने बताया था कि कई लोगों ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई हैं. गिरफ्तारियों से करीब एक हफ्ते पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी की अगुवाई वाली विशेष बेंच ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें कक्षाओं के भीतर हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की गई थी. उन्होंने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. इस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस खाजी जाइबुनेसा मोहियुद्दीन शामिल थे.

तमिलनाडु में फैसले का विरोध हुआ
तमिलनाडु के कई संगठनों ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे. वहीं आरोपी कोवई रहमतुल्लाह का वीडिया सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया था, जिसमें वो कर्नाटक के जजों के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए बोल रहा था. आरोपी ने वीडियो में झारखंड के जिला जज का भी जिक्र किया, जिन्हें बीते साल सुबह की सैर के वक्त मार दिया गया था. उन्हें एक वाहन ने टक्कर मारी थी. आरोपी ने वीडियो में कहा कि लोग जानते हैं कि कर्नाटक के चीफ जस्टिस सुबह की सैर के लिए कहां जाते हैं. बाद में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष और कर्नाटक के पूर्व काडर आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई ने मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एमएन भंडारी को पत्र लिखते हुए जांच कराने की मांग की थी.


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