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Bengaluru बेंगलुरु: न्यायमूर्ति एच एन नागमोहन दास आयोग ने बुधवार को 26 जुलाई, 2019 से 31 मार्च, 2023 के बीच किए गए कार्यों से संबंधित ‘40% कमीशन’ के आरोपों पर 20,000 पन्नों की जांच रिपोर्ट पेश की, जब राज्य में भाजपा सत्ता में थी।एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन अगस्त 2023 में कांग्रेस के सत्ता में आने के तुरंत बाद किया गया था।न्यायमूर्ति दास ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने नारायणपुरा लेफ्ट बैंक नहर के आधुनिकीकरण में अनियमितताओं के आरोपों पर 1,800 पन्नों की जांच रिपोर्ट भी सौंपी।
एक सदस्यीय समिति का प्राथमिक कार्य कर्नाटक राज्य karnataka state ठेकेदार संघ द्वारा जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अगस्त 2021 तथा मार्च और अप्रैल 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लिखे गए पत्रों में लगाए गए '40% कमीशन' के आरोप की जांच करना था।एसोसिएशन ने दावा किया था कि ठेकेदार सिविल कार्य शुरू होने से पहले 25% से 30% और काम के बाद के बिलों के लिए 5% से 6% की कटौती का भुगतान करते हैं। उन्होंने यह भी शिकायत की कि "पैकेज सिस्टम" (कई कार्यों को एक साथ जोड़ना) कर्नाटक के बाहर के ठेकेदारों को लाभ पहुँचाता है।
2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान '40% कमीशन' का आरोप कांग्रेस के लिए एक युद्धघोष बन गया।'40% कमीशन' के आरोप की जांच करने के अलावा, कांग्रेस सरकार ने न्यायमूर्ति दास को बीबीएमपी, बीडीए, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास और पंचायत राज और जल संसाधन विभागों के तहत कार्यों की जांच करने के लिए कहा था।न्यायमूर्ति दास ने एक बयान में कहा, "चूंकि आरोप सिविल कार्यों से संबंधित थे, इसलिए जनता से राय लेना महत्वपूर्ण था। आयोग ने जनता से प्राप्त शिकायतों पर भी गौर किया।"
जब भाजपा सत्ता में थी, तब जांच का दायरा 1,344 दिनों का था, आयोग ने वैज्ञानिक रूप से यादृच्छिक तरीके से पूर्ण किए गए कार्यों का चयन किया। उन्होंने कहा कि चयनित कार्यों में सभी विभाग, जिले, कार्यों के प्रकार और लागत शामिल थे। सरकार न्यायमूर्ति दास की जांच रिपोर्ट पर कैबिनेट में चर्चा कर आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगी।
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