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Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बाइक टैक्सी पर लगा बैन हटा दिया, जिससे पूरे राज्य में सर्विस फिर से शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि उन्हें अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है और इसकी समीक्षा करने के बाद ही वे इस पर टिप्पणी करेंगे।हालांकि, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने सिंगल-बेंच के ऑर्डर को रद्द कर दिया है।मंत्री ने पत्रकारों से कहा, "हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी थी। डिविजन बेंच ने सिंगल जज बेंच के ऑर्डर को रद्द कर दिया है और रिट अपील को मंज़ूरी दे दी है। जजमेंट की कॉपी आने दीजिए। मैं उसे पढ़ूंगा और फिर आप सभी से इस बारे में बात करूंगा।" उबर ने कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत किया।
उबर ने एक बयान में कहा, "हम कर्नाटक में बाइक टैक्सी को पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के कानूनी तरीके के रूप में मान्यता देने के माननीय हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।"कंपनी के अनुसार, बाइक टैक्सी भारतीय शहरों के लिए एक ज़रूरी मोबिलिटी लाइफलाइन का काम करती हैं, जो ट्रैफिक में आने-जाने का एक किफायती और सुविधाजनक तरीका देती हैं।बयान में कहा गया है, "यह फैसला लाखों ड्राइवरों को भी राहत देगा जो अपनी रोज़ी-रोटी के लिए बाइक टैक्सी पर निर्भर हैं। हम इस मोबिलिटी इकोसिस्टम को चालू करने और शहरों की मोबिलिटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं।"
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