कर्नाटक

"इन प्लॉट को वापस करने के फैसले ने मुझे चौंका दिया है": CM

Rani Sahu
1 Oct 2024 4:21 AM GMT
इन प्लॉट को वापस करने के फैसले ने मुझे चौंका दिया है: CM
x
Karnataka बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वह अपनी पत्नी पार्वती के फैसले से हैरान हैं, क्योंकि उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें आवंटित सभी 14 प्लॉट को सरेंडर करने की पेशकश की है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि उनके खिलाफ़ की गई राजनीतिक साजिश के कारण उनकी पत्नी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने आगे अपनी पत्नी को राजनीतिक मामले में शामिल करने के लिए खेद व्यक्त किया, जिसने उन्हें उनके खिलाफ़ इस "राजनीतिक प्रतिशोध" का शिकार होने के कारण मानसिक उत्पीड़न का विषय भी बना दिया।
सिद्धरमैया ने एक्स पर कहा, "मेरी पत्नी पार्वती ने मैसूर में MUDA द्वारा अधिग्रहित भूमि से बिना मुआवजे के लिए गए भूखंडों को वापस कर दिया है। राज्य के लोगों को यह अच्छी तरह से पता है कि विपक्षी दलों ने राजनीतिक प्रतिशोध प्राप्त करने के लिए मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं और मेरे परिवार को विवाद में घसीटा है। मेरा रुख हमेशा से यही रहा है कि हमें बिना झुके इस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए।"
"हालांकि, मेरी पत्नी, जो मेरे खिलाफ निर्देशित राजनीतिक साजिश के कारण पीड़ित है, ने इन भूखंडों को वापस करने का फैसला लिया है, जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। मुझे खेद है कि मेरी पत्नी, जो पिछले चार दशकों से राजनीति से बाहर रही हैं और अपने पारिवारिक मामलों तक ही सीमित रहीं, मेरे खिलाफ इस राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार होने के कारण मानसिक उत्पीड़न का शिकार हुई हैं," उन्होंने कहा। इससे पहले सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ कथित MUDA भूमि आवंटन घोटाले से जुड़े एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किए जाने के बाद, उनकी पत्नी ने MUDA आयुक्त को
पत्र लिखकर प्राधिकरण द्वारा
उन्हें आवंटित किए गए 14 भूखंडों को सरेंडर करने की पेशकश की थी। इससे पहले 27 सितंबर को लोकायुक्त पुलिस ने कथित MUDA भूमि आवंटन घोटाले के संबंध में सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
मैसूर लोकायुक्त ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 351, 420, 340, 09 और 120बी शामिल हैं। मैसूर लोकायुक्त ने बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा एक आदेश पारित करने के बाद एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन्हें MUDA द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 56 करोड़ रुपये की 14 साइटों के आवंटन में अवैधताओं के आरोप पर सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया गया था। मैसूर लोकायुक्त ने मंगलवार से मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन घोटाले से जुड़े मामले की आधिकारिक तौर पर जांच भी शुरू कर दी है। (एएनआई)
Next Story