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मैसूर में यौन अपराधों से बच्चों की विशेष सुरक्षा (पॉक्सो) अदालत ने बिहार के एक मजदूर को नौ साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 43 साल की जेल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश शायमा खमरोज़ ने नजीब (33) को दोषी पाया और उसे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत आरोपों पर सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। नजीब एक कन्नड़ अभिनेता के स्टड फार्म में कार्यरत था। वह टी नरसीपुरा रोड स्थित फार्म हाउस में घोड़ों की देखभाल करता था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 33 वर्षीय व्यक्ति ने 2021 में नाबालिग का बार-बार यौन उत्पीड़न किया। मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई, जिन्होंने इसे स्टड फार्म प्रबंधन के संज्ञान में लाया।इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।अदालत ने कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा जारी करने का निर्देश दिया।
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