कर्नाटक

Telangana: निजी पीयू कॉलेजों में अनुकंपा नियुक्तियों की अनुमति दें: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य से कहा

Tulsi Rao
12 Aug 2025 10:36 AM IST
Telangana: निजी पीयू कॉलेजों में अनुकंपा नियुक्तियों की अनुमति दें: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य से कहा
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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि मृतक कर्मचारी जिस संस्थान में कार्यरत था, वहाँ कोई रिक्तियाँ नहीं हैं, तो उप निदेशक को निजी सहायता प्राप्त पूर्व-विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पहचान करनी होगी ताकि कानूनी उत्तराधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा सके। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि जिले में रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं, तो यह मामला निदेशक के समक्ष उठाया जाना चाहिए, जो राज्य में कहीं भी संस्थानों में रिक्तियों की पहचान करने और उन्हें भरने के लिए बाध्य हैं।

न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी 20 सितंबर, 2024 के अनुमोदन को रद्द करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता, बागलकोट जिले के संतोष यमनप्पा वडाकर द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

यह अस्वीकृति केवल इस आधार पर दी गई कि जिस निजी सहायता प्राप्त संस्थान में उनके पिता कार्यरत थे, वहाँ कोई रिक्ति नहीं थी। न्यायालय ने अब यह मामला पूर्व-विश्वविद्यालय शिक्षा के उप निदेशक को भेज दिया है। याचिकाकर्ता के पिता, जो बागलकोट जिले के बेवूर स्थित आदर्श कम्पोजिट पीयू कॉलेज में प्रथम श्रेणी सहायक के रूप में कार्यरत थे, का 2009 में सेवाकाल के दौरान निधन हो गया था।

याचिकाकर्ता ने आदर्श विद्या संवर्धक संघ के अध्यक्ष को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे उप निदेशक के पास भेजा गया, जिन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। पूर्व-विश्वविद्यालय शिक्षा के संयुक्त निदेशक ने भी इसका समर्थन किया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कर्नाटक पूर्व-विश्वविद्यालय शिक्षा (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) (संशोधन) नियम, 2010 के अनुसार, उप निदेशक को न केवल मृतक के संस्थान में, बल्कि जिले के किसी भी संस्थान में रिक्तियों पर विचार करना आवश्यक है। यदि कोई रिक्ति नहीं है, तो उप निदेशक को राज्य में कहीं भी रिक्ति की पहचान करनी होगी।

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