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तमिलनाडु सरकार ने राज्य में जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है। ,अगर सीबीआई को राज्य में कोई जांच करनी है तो उसे अब तमिलनाडु सरकार से अनुमति लेनी होगी।
तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बुधवार सुबह करीब 1.30 बजे उनके परिसरों पर मंगलवार सुबह से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था।
एजेंसी की यह कार्रवाई कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस और ईडी को नौकरियों के लिए नकद घोटाले की कथित तौर पर बालाजी से जुड़ी जांच की अनुमति देने के कुछ महीने बाद आई है। बुधवार को एक सत्र अदालत ने बालाजी को 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
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