कर्नाटक
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ जांच पर रोक लगाई
Deepa Sahu
23 Sep 2022 11:09 AM GMT

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोकायुक्त पुलिस द्वारा कर्नाटक के पूर्व सीएम बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ एक बीडीए अनुबंध से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में दर्ज प्राथमिकी की जांच पर रोक लगाने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भाजपा के वरिष्ठ नेता की याचिका पर शिकायतकर्ता कार्यकर्ता टी जे अब्राहम को नोटिस जारी किया।
येदियुरप्पा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की कि प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी करने से पहले पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य था।
अब्राहम की ओर से वकील ने प्रस्तुत किया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत दायर शिकायत से उत्पन्न होने वाले मामलों में कानून में नवीनतम संशोधन के साथ पूर्व मंजूरी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
अदालत ने, हालांकि, कहा कि वह इस मामले की जांच करेगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 7 सितंबर को एक आदेश में कहा था कि मंजूरी की अस्वीकृति येदियुरप्पा के खिलाफ कार्यवाही के रास्ते में नहीं आएगी।
यह मामला 2019-21 में सीएम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सरकार के लिए आवास परिसर बनाने के लिए एक निर्माण फर्म को बीडीए अनुबंध देने के लिए 12 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोप से संबंधित है।
कर्नाटक के सीएम, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ 16 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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