कर्नाटक

सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों आने के लिए कर्नाटक सरकार के वैक्सीन अनिवार्य करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

Kunti Dhruw
25 April 2022 1:16 PM GMT
Supreme Court refuses to interfere with Karnataka governments order to make vaccine mandatory for visiting colleges
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फाइल फोटो 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार के 16 जुलाई, 2021 के उस सरकारी आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया,

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार के 16 जुलाई, 2021 के उस सरकारी आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके कहा गया था कि वैक्सीन की एक खुराक लेने वाले छात्र, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी स्टाफ कॉलेजों आ सकते हैं।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा, मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 4 दिसंबर, 2021 को याचिका खारिज करते हुए कहा था,
"हमारा विचार है कि कोई भी छात्र, शिक्षक और अन्य गैर-शिक्षण कर्मचारी जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें उन कॉलेजों में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जहां छात्र बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं.
ऐसे में ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता, जिससे उन छात्रों, शिक्षकों और अन्य गैर-शिक्षण कर्मचारियों को, जिन्हें टीकाकरण नहीं मिला है, उन्हें कॉलेजों में जाने की अनुमति दी जाए।" जब मामला सुनवाई के लिए लाया गया तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इस तथ्य पर जोर देते हुए कि 4 दिसंबर, 2021 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता अनस तनवीर से पूछा कि टीकाकरण कराने में क्या कठिनाई है।
जस्टिस चंद्रचूड़ से पूछा, "यह आदेश 4 दिसंबर, 2021 को पारित किया गया था और आप अपना टीकाकरण करवाएं। क्या कठिनाई है?" जस्टिस चंद्रचूड़ के सवाल का जवाब देते हुए एडवोकेट अनस तनवीर ने कहा,मेरा विश्वास आयुर्वेदिक में है न कि एलोपैथिक में। मैं मास्क पहनता हूं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हूं।" पीठ ने हालांकि याचिका पर विचार नहीं करने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा,
"हम इस पर विचार नहीं करेंगे। अपना टीकाकरण करवाएं। व्यापक राष्ट्रीय हित में कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर हमें हस्तक्षेप नहीं देना चाहिए।" केस शीर्षक: सुषमा एस आराध्या बनाम। कर्नाटक राज्य| डायरी नंबर- 4714 - 2022


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