
सुप्रीम कोर्ट शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जस्टिस हेमंत गुप्ता के इस हफ्ते सेवानिवृत्त होने से पहले फैसला सुना सकता है। जस्टिस गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने 10 दिन तक इस मामले में दलीलें सुनने के बाद 22 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन याचिकाओं पर इस हफ्ते फैसला सुनाया जा सकता है क्योंकि पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस गुप्ता 16 अक्तूबर को सेवानिवृत्त होंगे।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने जोर देकर कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को कक्षाओं में हिजाब पहनने से रोकने से उनकी पढ़ाई खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि उन्हें कक्षाओं में जाने से रोका जा सकता है। कुछ वकीलों ने इस मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने की भी गुजारिश की थी। वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश वकीलों ने कहा था कि हिजाब को लेकर विवाद खड़ा करने वाला कर्नाटक सरकार का फैसला ''धार्मिक रूप से तटस्थ'' था।
