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बेंगलुरु: आय से अधिक संपत्ति मामले में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ जांच पर रोक के आदेश को हटाने की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की हेराफेरी के मामले की जांच पर स्थगन आदेश जारी किया था. इस पर सवाल उठाते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आज (31 जुलाई) सीबीआई की अर्जी खारिज कर दी और आदेश जारी कर दिया. इससे डीके शिवकुमार को राहत मिली है.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. 2013 से 2018 तक की आय की जांच कर रही है सीबीआई, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जारी किया रोक का आदेश इस पृष्ठभूमि में, सीबीआई ने उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।
3 अक्टूबर, 2020 को, सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2), 13(1)ई के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। इसके अलावा, डीके शिवकुमार ने इस तथ्य पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि सीबीआई जांच कर रही है 2013 से 2018 तक की आय। उच्च न्यायालय, जिसने इस आवेदन पर सुनवाई की, ने जांच पर अंतरिम रोक लगा दी। वही रोक लगाने वाला आदेश लगातार बढ़ता जा रहा है और सीबीआई ने इस पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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Triveni
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