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NEWS CREDIT :- MID- DAY NEWS
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक खंडित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उन्हें अनुमति दी।
न्यायमूर्ति गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए शुरुआत में कहा, "मतभेद है।" खंडित फैसले के मद्देनजर, पीठ ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक उपयुक्त बड़ी पीठ के गठन के लिए रखी जाए।
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