
x
Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने घटिया किस्म के कृषि उपकरण वितरित कर किसानों को परेशानी में डालने वाले अधिकारियों और उपकरण आपूर्ति कंपनियों के खिलाफ जांच करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार और लोकायुक्त को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
इस संबंध में न्यायमूर्ति एस. सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने मंगलवार को ‘अखंड कर्नाटक रैयत संघ’ के महासचिव और बसावन बागेवाड़ी तालुक के इंगलेश्वर निवासी अरविंद कुलकर्णी की रिट याचिका पर सुनवाई की।
पीठ ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, कृषि विभाग के प्रधान सचिव, कृषि आयुक्त, बागवानी निदेशक और लोकायुक्त को नोटिस जारी कर याचिका पर आपत्तियां दर्ज करने का आदेश दिया और सुनवाई 8 जुलाई तक स्थगित कर दी।
TagsPoor quality equipmentsuppliesLokayuktanoticeघटिया उपकरणआपूर्तिलोकायुक्तनोटिसजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newsSamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





